<no title>रिसबत खोर गिरफ्तार

- बैरसिया के रिश्वत खोर BAC दिनेश गोयल और BRC  गोविंद सिंह चौहान को 4-4 साल की सजा और 40-40  हजार रुपये  का जुर्माना। लोकायुक्त कोर्ट ने सुनाई सजा। विशेष लोक अभियोजक विवेक गौड के अनुसार  प्राथमिक स्कूल की मान्यता के लिए मांगी थी रिश्वत। लोकायुक्त पुलिस ने 25 सितम्बर 2014 को किया था ट्रेप।