भोपाल। परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के विशेष सहायक तथा डिप्टी सेक्रेटरी परिवहन विभाग कमल नागर द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी भुवनेश्वर मिश्रा ने कमल नागर के भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत लोकायुक्त तथा वरिष्ठ अधिकारियों को की थी जिसके बाद कमल नागर ने भुवनेश्वर मिश्रा को परिवहन मंत्री के निजी निवास के टेलीफोन नंबर से जान से मारने की धमकी दी थी जिस पर भुवनेश्वर मिश्रा ने कमल नागर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के लिए थाना टीटी नगर तथा एसपी भोपाल को आवेदन दिया था परंतु पुलिस ने उस समय कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया था जिस पर भुवनेश्वर मिश्रा द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित निगम के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था न्यायालय ने इस मामले में मंत्री के निवास स्थान पर लगे टेलीफोन की काल डिटेल सीडीआर तलब की थी उक्त सीडीआर में मंत्री के निवास से भुवनेश्वर मिश्रा के मोबाइल नंबर पर फोन करने का प्रमाणित हुआ है संपूर्ण जांच करने उपरांत न्यायालय ने आज कमल नागर के विरुद्ध धारा 506 पार्ट दो भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कमल नागर को समन जारी कर 28 फरवरी 20 को न्यायालय में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं परिवादी की और अधिवक्ता यावर खान ने पैरवी की
कमल नागर ओएसडी परिवहन मंत्री द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर न्यायालय ने कराया प्रकरण पंजीबद्ध