पटना, जेएनएन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप और बहू ऐश्वर्या राय के तलाक प्रकरण में मंगलवार को फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने ऐश्वर्या को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को गुजारा भत्ता के रूप में पोषण और आवास के लिए 22 हजार रुपये प्रति महीने देना होगा। इसके अतिरिक्त तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को मुकदमा लड़ने का खर्च भी वहन करना होगा और उन्हें अलग से दो लाख रुपए देने होंगे। कोर्ट ने यह राशि अंतरिम भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया है।
पटना फैमिली कोर्ट ने ऐश्वर्या राय द्वारा दायर भरण-पोषण के आवेदन पर ये आदेश दिया है। ऐश्वर्या ने भरण-पोषण संबंधी आवेदन 13 नवंबर 2019 को दायर किया था। इस पर लंबी बहस चली। दोनों पक्षों की ओर से कई जवाब दाखिल किए गए। ऐश्वर्या ने 17 दिसंबर को अदालत को बताया कि उसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। यह भी बताया था कि तेज प्रताप उसके साथ न रहकर अलग रहते हैं।