रोहित गृह निर्माण सहकारी समिति के संचालक मंडल पर 22.70 करोड़ के गबन का आरोप

रोहित गृह निर्माण सहकारी समिति के संचालक मंडल पर 22.70 करोड़ के गबन का आरोप
ईओडब्ल्यू ने संस्था के अध्यक्ष घनश्याम सिंह राजपूत सहित अनेक लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया


भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ का फ्री हैंड मिलते ही भोपाल में भू माफिया के खिलाफ पहली कार्रवाई आर्थिक अपराध अन्र्वेषण ब्यूरो ने रोहित गृह निर्माण सहकारी समिति के संचालक मंडल पर की है। भू माफिया व भाजपा नेता घनश्याम सिंह राजपूत सहित अनेक लोगों को आरोपी बनाया गया है। सहकारिता विभाग ने कांग्रेस सरकार आने के बाद जून में ही ईओडब्लयू को पत्र लिखकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी। 
सहकारिता विभाग के पत्र के बाद ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी जांच दर्ज कर मामले की जांच की तो यह सिद्ध हुआ कि संस्था के सदस्यों से भूखंड के नाम पर बड़ी राशि ड्राफ्ट के जरिए लेकर संस्था के खाते से अवैध रूप से निकाल ली गई। कुल 22.70 करोड़ रुपए की राशि खुर्दबुर्द की गई। इस गड़बड़ी को छुपाने के लिए संस्था के संचालक मंडल ने अभिलेख/दस्तावेज वकील एवं लेखापाल की मदद से गायब कर दिए।


इनके खिलाफ हुई एफआईआर
ईओडब्ल्यू ने 2005 के बाद के समस्त संचालक मंडल सदस्यों को आरोपी बनाय है। इनमें तुलसीराम चंद्राकर, मो. आय्यूब खान, घनश्याम सिंह राजपूत, श्रीकांत सिंह, केएस ठाकुर, एलएस राजपूत, बसंत जोशी, सुरेंद्रा, ज्योति तारण, अमरनाथ मिश्रा, अनिल कुमार, रेवत सहारे, अमित ठाकुर, एमडी सालोडकर, गिरीशचन्द्र कांडपाल, अरूण भागोलीवाल, बाल किशन निवावे, सीएस वर्मा, सविता जोशी, सुशीला पुरोहित, राम बहादुर, कुमार सीमा सिंह, वकील सुशील चौबे, लेखापाल राकेश प्रताप एवं अन्य शामिल हैं। इनके विरूद्ध धारा 420, 406, 120-बी, 467, 468, 471 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।