जुर्माने की राशि 30 दिनों के भीतर जमा करने के निर्देष दिये गये है साथ ही जुर्माने की राशि जमा होने तक राईस मिलर्स के लाईसेंस निलम्बित रखने के निर्देश दिये गये है। यह भी निर्देश दिया गया है की जुर्माना की राशि जमा नही किये जाने पर दोषी व्यक्तियों से भू राजस्व के बकाया की तरह यह राशि वसूल कि जायेगी।
यह उल्लेखनीय है की खादय सुरक्षा अधिकारी संध्या मार्को द्वारा 11 मई 2018 को भारतीय खादय निगम एवं वेयर हाउस के वारासिवनी स्थित गोदामों में संग्रहित विभिन्न स्टेगों से वेयर हाउस के षाखा प्रबंधक मनोहर पाटील, उमाषंकर धार्मिक और गुणवत्ता निरीक्षक अनिल सिंग बैस की उपस्थिति में कस्टम मिलिंग राईस के माध्यम से प्रदाय किये गये चांवल के नमूने लिये गये थे जिन्हें जांच के लिये प्रयोगशाला भेजा गया था जहां जांच में भेज गये चांवल के नमूने अमानक स्तर के पाये गये जिसके आधार पर खादय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही हेतु अपर कलेक्टर न्यायालय बालाघाट में प्रस्तुत किया गया।
ज्हां सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना गया सुनवाई पश्चात तीनों प्रकरणों में मानव उपभोग के लिये अमानक खादय सामग्री के भण्डारन के आरोप में आपूर्ति निगम के गुणवत्ता निरीक्षक अनिल सिंग बैस पर 15 हजार रूपये, वेयर हाउस के शाखा प्रबंधक मनोहर पाटील पर 20 हजार रूपये, उमाशंकर धार्मिक पर 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसी तरह माॅ दुर्गा राईस मिल मेंहदीवाडा के मालिक भोजेश्वर पटले,योगेश पटले,सुखराम पटले,राजेश पटले,क्रिर्ती पटले तथा गुजन पटले पर 50 हजार रूपये।
पटेल राईस मिल गर्रा के मालिक तोपसिंह कटरे तथा हंसन पटले पर 15 हजार रूपये, किंजल राईस मिल गोंदिया दामोदर अग्रवाल तथा शांताबाई अग्रवाल पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
1 लाख 15 हजार रूपये का जुर्माना …..3 राईस मिलों के चांवल के नमूने अमानक स्तर के पाये गये
आनंद ताम्रकार बालाघाट बालाघाट के अपर जिला दण्डाधिकारी श्री षिवगोंविद मरकाम द्वारा मानव उपभोग के लिये इस्तेमाल किये जाने वाला अमानक स्तर का चांवल सप्लाई करने एवं उसे गोदाम में भण्डारन करने के आरोप में 3 राईस मिलों एवं मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के गुणवत्ता निरीक्षक तथा वेयर शाखा प्रबंधक पर 1 लाख 15 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।