अवैध निर्माण करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी कलेक्टर 

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1 वर्ष की अस्थाई लीज....बिना अनुमति 2-3 मंजिला आरसीसी स्लेब से पक्की दुकान निर्माण.....मृत हो चुके अस्थाई लीजधारियों के नाम पर लीज..... 


*अवैध निर्माण करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी कलेक्टर 


सुधीर ताम्रकार। बालाघाट जिले के वारासिवनी नगर में नगर पालिका क्षेत्र में स्थित 1 वर्ष की अस्थाई लीज पर बिना अनुमति प्राप्त किये 2-3 मंजिला आरसीसी स्लेब से पक्की दुकान निर्माण करने एवं वर्शों पूर्व मृत हो चुके अस्थाई लीजधारियों के नाम पर लीज का नियम विरूद्ध नवीनिकरण किये जाने से संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित हुये समाचारों एवं इस संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों पर कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने संज्ञान लेते हुये शीध्र जांच कराये जाने की बात कही है।
उन्होने पत्रकारों से चर्चा के दौरान स्पष्ट किया है की प्रकरण की जांच पश्चात अवैध निर्माण करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
वरिष्ट पत्रकार आनंद ताम्रकार ने ततसंबंध में कलेक्टर महोदय को शिकायत पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है की वारासिवनी नगर में 1 वर्ष के लिये आबंटित की गई अस्थाई लीज पर बिना अनुमति प्राप्त किये नियम विरूद्ध पक्के निर्माण कार्य कर लिये गये है तथा स्वीकृत लीज से अधिक क्षेत्र में अवैध कब्जा कर लिया गया है।
इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अवैध निर्माण करने वालों को लीज निरस्त करने का नोटिस जारी किया तथा बाद में परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का हवाला देकर अवैध निर्माणकर्ताओं से समझौता कर उनके अवैध निर्माण को वैधता प्रदान कर दी जबकि राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचना में इस प्रकरण में लागू नही होती।
श्री ताम्रकार ने कलेक्टर महोदय से नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अवैध निर्माणकर्ता लीजधारियों से किये गये समझौते एवं परिषद द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव की कार्यवाही का पूर्ननिरीक्षण कर उसे रद्द करने की कार्यवाही किये जाने की मांग