*म प्र उच्च न्यायालय द्वारा सभी जिला न्यायालयों को कोरोना के संबंध में गाइडलाइन जारी !*
*इसके तहत 17 तरह के निर्देश जारी हुए हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख बिन्दु उल्लेखनीय हैं*
1- मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की तीनों बेंच में कोई सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा।
2- राज्य के सभी अधिवक्ताओं से अपील है कि वे अपने पक्षकारों को कोर्ट आने से रोकें।
3- अधिवक्ताओं व पक्षकारों की अनुपस्थिति में कोई भी कोर्ट उनके केस खारिज नहीं करेगा। गैरहाजिरी से मुकदमों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4- मीडिएशन प्रक्रिया सिर्फ उन्हीं मामलों में अपनाई जाएगी, जो अतिआवश्यक श्रेणी के होंगे।
5- वे सभी एहतियाती कदम पूरी गंभीरता से उठाए जाएंगे, जिनके बारे में शासन-प्रशासन के स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
6- अदालत परिसरों में परस्पर हाथ मिलाने के स्थान पर नमस्ते से काम चलाया जाएगा।
7- हाई कोर्ट सहित समस्त प्रदेश की समस्त जिला अदालतों में कोरोना से बचाव की दिशा में उक्त सभी बिन्दुओं का पूर्ण तत्परता से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8 कमिश्नर से होने वाली साक्ष्य स्थगित किये जायें !
9 बार यह सुनिश्चित करें कि परिसर में भीड़ इकट्ठी न हों !
10 अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों में लिखित तर्क लिए जाएं व मौखिक तर्क हेतु हो सके तो समय बढ़ाया जाए !